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SEBI बोर्ड बैठक में निवेशकों के लिए बड़े फैसले: स्टार्टअप्स, FPI को राहत, PSU डीलिस्टिंग और IPO नियमों में हुआ बदलाव

भारतीय पूंजी बाजार नियामक SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने बुधवार को हुई अपनी बोर्ड-मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। ये फैसले खासकर स्टार्टअप्स, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) और सरकारी कंपनियों (PSUs) के लिए राहत लेकर आए हैं। इसके अलावा IPO और QIP (Qualified Institutional Placement) से जुड़े नियमों में भी सरलता और लचीलापन लाया गया है।


स्टार्टअप्स को लिस्टिंग में राहत

SEBI ने स्टार्टअप्स के लिए Innovators Growth Platform (IGP) के नियमों को और आसान बनाया है। अब स्टार्टअप कंपनियों के लिए लिस्टिंग के नियम अधिक सरल होंगे, जिससे वे जल्दी और कम खर्च में पब्लिक इश्यू के ज़रिए पूंजी जुटा सकेंगी। 


नए प्रस्तावों के अनुसार:



विदेशी निवेशकों (FPIs) के लिए लचीलापन

SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए हैं। अब FPI के लिए:


PSU डीलिस्टिंग के नियमों में ढील

सरकारी कंपनियों की डीलिस्टिंग प्रक्रिया अब आसान की जा रही है। SEBI ने बताया कि:


IPO और QIP में भी बदलाव

SEBI ने IPO और QIP (Qualified Institutional Placement) से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं:


SEBI की यह बोर्ड-मीटिंग भारतीय पूंजी बाजार के लिए सुधारों से भरपूर रही। इन फैसलों से न केवल निवेशकों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्टार्टअप्स, सरकारी कंपनियों और विदेशी निवेशकों के लिए भारत एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनेगा। इससे भारतीय शेयर बाजार की लंबी अवधि की स्थिरता और विकास को मजबूती मिलेगी।