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अमृता फडणवीस रिश्वत मामले में सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और रिश्वत की पेशकश करने

वह अपनी बेटी के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और रिश्वत की पेशकश करने के एक मामले में आरोपी हैं।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को कथित रूप से ब्लैकमेल करने और रिश्वत की पेशकश करने के मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को संदिग्ध सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उनके चचेरे भाई निर्मल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अनिल जयसिंघानी, जिन्हें पिछले सप्ताह गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, और निर्मल को सोमवार को उनकी रिमांड के अंत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी अल्माले के समक्ष पेश किया गया था।

अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी को पर्याप्त रिमांड मिल गया है और आरोपी की हिरासत के बिना आगे की जांच की जा सकती है।

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

विशेष सरकारी वकील अजय मिसर द्वारा प्रतिनिधित्व की गई जांच एजेंसी ने पांच दिनों के लिए उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एसपीपी ने कहा कि जांच में प्रगति हुई है, लेकिन मोबाइल हैंडसेट (अपराध करते समय इस्तेमाल किया गया) से संबंधित कुछ जानकारी अभी तक बरामद नहीं हुई है।

मिसर ने अदालत को बताया कि वीडियो शूट करने में शामिल एक अन्य व्यक्ति के बारे में आगे की जांच बाकी है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि सिम कार्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को अभी बरामद किया जाना बाकी है, और इसलिए पांच दिनों की और हिरासत की आवश्यकता है।

हालांकि, अनिल और निर्मल की ओर से पेश वकील मृगेंद्र सिंह और मनन संघई ने कहा कि पूरी जांच पूरी हो चुकी है और आगे कुछ भी जांच के लिए बाकी नहीं है।

सिंह ने अदालत को यह भी बताया कि अनिल जयसिंघानी रक्तचाप और अस्थमा से पीड़ित हैं।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जांच अधिकारी ने पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए जो आधार रखे हैं, वे पिछले रिमांड पेपर में बताए गए आधारों के समान ही हैं।

इसलिए, दोनों आरोपियों को 10 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, अदालत ने कहा।

अनिल की बेटी अनुष्का जयसिंघानी भी इस मामले में आरोपी हैं। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।

उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उन पर आईपीसी की धाराओं के तहत साजिश और जबरन वसूली और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि 20 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद अमृता ने अनुष्का से एक पांच सितारा होटल में तीन बार मुलाकात की।

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